A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेउत्तर प्रदेशमहोबा

युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दो अभियुक्तों को सजा

युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दो अभियुक्तों को सजा

युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने वाले दो अभियुक्तों को सजा
महोबा। युवती को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के मामले में पुलिस की सतर्क विवेचना और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के चलते न्यायालय ने दो आरोपियों को सश्रम कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे “ऑपरेशन कन्विक्शन” अभियान के तहत की गई।
पुलिस अधीक्षक महोबा श्री प्रबल प्रताप सिंह के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा की गई गुणवत्तापूर्ण विवेचना और अभियोजन की मजबूत पैरवी के परिणामस्वरूप विशेष पाक्सो न्यायालय, महोबा ने थाना श्रीनगर में पंजीकृत मु0अ0सं0 20/20 धारा 363 भादवि के अंतर्गत दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया।
न्यायालय ने अभियुक्त रोहित राजपूत पुत्र मदनलाल एवं सौरभ द्विवेदी पुत्र प्रमोद, निवासी गोहांड, थाना जरिया, जनपद हमीरपुर को प्रत्येक को 02-02 वर्ष के सश्रम कारावास तथा ₹2,000/- (दो-दो हजार रुपये) के अर्थदंड से दंडित किया है।
पुलिस प्रशासन ने इस निर्णय को कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने की दिशा में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

Check Also
Close
Back to top button
error: Content is protected !!